भारतीय संसद | लोक सभा और राज्य सभा | राज्यों में सीटें

संघीय विधायिका, जिसे संसद के रूप में जाना जाता है, में राष्ट्रपति और दो सदन, राज्य परिषद (राज्य सभा) और पीपुल्स असेंबली (लोक सभा) शामिल हैं।

भारतीय संसद

भारतीय संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह एक द्विसदनीय विधानसभा है जिसमें भारत के राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं: राज्यसभा (राज्यों का सदन) और लोकसभा (लोगों का सदन)। विधायिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के पास संसद को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधान मंत्री और उसकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है।

जो लोग और मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के लिए राष्ट्रपति द्वारा चुने या नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें संसद सदस्य कहा जाता है। लोकसभा सांसद व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय आबादी के प्रत्यक्ष वोट द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा सांसद सभी राज्य संसदों के सदस्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं। संसद की स्वीकृत संख्या लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 12 उम्मीदवार शामिल हैं। संसद की बैठक नई दिल्ली के संसद भवन में होती है।

लोक सभा

लोकसभा में देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है

विभिन्न राज्यों में लोक सभा की सीटें

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशप्रकारनिर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहकेन्द्र शासित प्रदेश1
आन्ध्र प्रदेशराज्य25
अरुणाचल प्रदेशराज्य2
असमराज्य14
बिहारराज्य40
चंडीगढ़केन्द्र शासित प्रदेश1
छत्तीसगढ़राज्य11
दादरा और नगर हवेलीकेन्द्र शासित प्रदेश1
दमन और दीवकेन्द्र शासित प्रदेश1
दिल्लीकेन्द्र शासित प्रदेश7
गोवाराज्य2
गुजरातराज्य26
हरियाणाराज्य10
हिमाचल प्रदेशराज्य4
जम्मू और कश्मीरराज्य6
झारखंडराज्य14
कर्नाटकराज्य28
केरलराज्य20
लक्षद्वीपकेन्द्र शासित प्रदेश1
मध्य प्रदेशराज्य29
महाराष्ट्रराज्य48
मणिपुरराज्य2
मेघालयराज्य2
मिज़ोरमराज्य1
नागालैंडराज्य1
उड़ीसाराज्य21
पुदुच्चेरीकेन्द्र शासित प्रदेश1
पंजाबराज्य13
राजस्थानराज्य25
सिक्किमराज्य1
तमिल नाडुराज्य39
त्रिपुराराज्य2
उत्तराखंडराज्य5
उत्तर प्रदेशराज्य80
तेलंगानाराज्य17
पश्चिम बंगालराज्य42

राज्य सभा

राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसकी अधिकतम संख्या 250 सदस्य होती है। राज्य सभा के सदस्यों को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित/नियुक्त किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।

राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्तावों की जाँच के लिए एक निगरानी निकाय के रूप में बनाया गया था। इससे मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की कमी की समस्या भी हल हो सकती है, क्योंकि वहां कम से कम 12 विशेषज्ञों को मनोनीत किया ही जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत आपातकाल की स्थिति की घोषणा करने वाले किसी भी प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा भी पारित होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था।

विभिन्न राज्यों में लोक राज्य सभा की सीटें

राज्य का नामराज्यसभा सदस्य
उत्तर प्रदेश31
महाराष्ट्र19
तमिलनाडु18
बिहार16
पश्चिम बंगाल16
कर्नाटक12
आंध्रप्रदेश11
गुजरात11
मध्य प्रदेश11
ओड़िशा10
राजस्थान10
केरल9
असम7
पंजाब7
तेलंगाना7
झारखंड6
छत्तीसगढ़5
हरियाणा5
जम्मू और कश्मीर4
हिमाचल प्रदेश3
उत्तराखंड3
अरुणाचल प्रदेश1
गोवा1
मणिपुर1
मेघालय1
मिज़ोरम1
नागालैण्ड1
सिक्किम1
त्रिपुरा1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली3
पुदुच्चेरी1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
चंडीगढ़
दादरा और नगर हवेली
दमन और दीव
लक्षद्वीप

इन्हें भी देखें –

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