RBI ने नियामकीय चूक के लिए SBI और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक सख्त और स्पष्ट संदेश दिया है कि वह बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ग्राहक सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी क्रम में 9 मई 2025 को RBI ने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) – और एक निजी क्षेत्र के बढ़ते बैंक – जना स्मॉल फाइनेंस बैंक – पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई न केवल नियामकीय अनुपालन को लेकर बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए की गई है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्राहकों के हितों की सुरक्षा भी है।

जुर्माना: एक संक्षिप्त अवलोकन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो बैंकों पर निम्नलिखित मौद्रिक दंड लगाए गए:

  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): ₹1,72,80,000
  • जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड: ₹1,00,00,000

इन जुर्मानों का मुख्य कारण था बैंकिंग गतिविधियों में नियामकीय चूकों का पाया जाना। विशेष रूप से यह उल्लंघन ऋण वितरण, चालू खाता संचालन, ग्राहक सुरक्षा और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित थे।

SBI पर लगाया गया जुर्माना: विस्तृत विश्लेषण

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ₹1.72 करोड़ से अधिक का जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उसने RBI के कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया। इनमें शामिल हैं:

1. “Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions” का उल्लंघन

RBI ने बैंक ऋण और अग्रिम की प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया। ये निर्देश इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि बैंक ऋणों के वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और सिस्टम में जोखिम को कम किया जा सके।

2. “Customer Protection – Unauthorised Electronic Banking Transactions” के अंतर्गत ग्राहकों की सीमित जवाबदेही का उल्लंघन

बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के मामलों में ग्राहकों को अपेक्षित सुरक्षा नहीं दी। RBI का स्पष्ट निर्देश है कि जब तक ग्राहक की लापरवाही सिद्ध न हो, तब तक उसकी जिम्मेदारी सीमित रहेगी।

3. चालू खाता संचालन संबंधी नियमों का उल्लंघन

SBI ने कुछ मामलों में चालू खाते खोलने या संचालित करने के दौरान निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया, जो बैंकिंग पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी के लिए आवश्यक हैं।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना: कारण और विश्लेषण

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो तेजी से उभरती बैंकिंग संस्थाओं में से एक है, पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इस पर लगा दंड मुख्य रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए था। यद्यपि RBI ने उल्लंघनों की विशिष्ट प्रकृति नहीं बताई, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि इन उल्लंघनों का प्रभाव बैंकिंग गतिविधियों की पारदर्शिता और ग्राहकों के हितों पर पड़ता है।

RBI की स्पष्टता: जुर्माने का उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया कि लगाए गए जुर्माने किसी विशेष बैंकिंग लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं करते। यह कदम केवल नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने और बैंकों को अपनी प्रणालीगत कमियों को सुधारने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह एक “deterrent action” (निवारक कार्रवाई) है, जिससे अन्य बैंक भी सतर्क हों और नियामकीय दिशा-निर्देशों के पालन में लापरवाही न करें।

RBI की पर्यवेक्षी भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक न केवल मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, बल्कि यह देश के समूचे बैंकिंग क्षेत्र का नियामक एवं पर्यवेक्षक भी है। RBI का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग प्रणाली में:

  • कानूनी पालन हो
  • ग्राहकों के अधिकार सुरक्षित रहें
  • वित्तीय स्थिरता बनी रहे
  • डिजिटल लेन-देन में पारदर्शिता हो

इस भूमिका में RBI बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण करता है, ऑडिट रिपोर्ट मंगाता है, दिशा-निर्देश जारी करता है और नियामकीय कार्रवाई करता है।

ग्राहक सुरक्षा: RBI की सर्वोच्च प्राथमिकता

डिजिटल बैंकिंग के प्रसार के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी और अनधिकृत लेन-देन की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में ग्राहकों को बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा बना रहे, इसके लिए RBI ने “Customer Protection – Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions” नामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों के तहत:

  • ग्राहक द्वारा अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट समय पर करने पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
  • बैंक की देरी या लापरवाही पर उसे मुआवजा देना पड़ता है।
  • यह प्रावधान ग्राहकों को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

SBI का इन नियमों का उल्लंघन करना उपभोक्ता हितों की उपेक्षा के रूप में देखा गया।

चालू खाता प्रबंधन में अनियमितता: एक गंभीर विषय

चालू खाता (Current Account) बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और क्रेडिट नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे खाते केवल विशिष्ट परिस्थितियों में खोलें ताकि कंपनियों के क्रेडिट रूट्स पर निगरानी बनी रहे।

SBI का इस दिशा-निर्देश का उल्लंघन यह दर्शाता है कि देश के सबसे बड़े बैंक को भी दिशा-निर्देशों की पालना में अधिक सजग रहने की आवश्यकता है।

बैंकिंग अनुशासन और RBI की कड़ी निगरानी

RBI ने दोहराया है कि बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन, विशेष रूप से:

  • खाता संचालन,
  • ऋण वितरण,
  • ग्राहक जवाबदेही,
  • और पारदर्शिता

— ये सभी कारक वित्तीय प्रणाली की साख और स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन सभी पहलुओं पर स्पष्ट और निष्ठावान व्यवहार करें।

जुर्माने का व्यापक प्रभाव

हालांकि लगाए गए जुर्माने राशि की तुलना में इन बैंकों की कुल परिसंपत्तियां कहीं अधिक हैं, फिर भी इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है:

  1. बैंकिंग क्षेत्र में चेतावनी: यह कदम अन्य बैंकों को भी सतर्क करता है कि लापरवाही या अनदेखी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  2. ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है: जब RBI इस प्रकार के सख्त कदम उठाता है, तो आम ग्राहक को यह भरोसा होता है कि उसकी वित्तीय सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है।
  3. नियामकीय अनुपालन की संस्कृति को प्रोत्साहन: इससे बैंकिंग प्रणाली में नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति सुदृढ़ होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का यह कदम न केवल दो बैंकों पर लगाए गए जुर्माने तक सीमित है, बल्कि यह एक व्यापक संदेश भी है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली अब और अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित बनने की ओर अग्रसर है। RBI द्वारा उठाया गया यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने सामाजिक और आर्थिक उत्तरदायित्वों को समझें, और ग्राहक सेवा एवं नियामकीय निर्देशों के पालन में कोई चूक न हो।

SBI और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगाए गए जुर्माने इस दिशा में एक मील का पत्थर हैं, जो अन्य बैंकों को भी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए प्रेरित करेंगे और भारत की बैंकिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाएंगे।

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