अनुच्छेद 101(4) | निरंतर अनुपस्थिति के कारण सदस्यता समाप्ति प्रावधान
भारतीय संविधान लोकतंत्र की नींव है, जो संसद और उसके सदस्यों के लिए विभिन्न प्रावधान निर्धारित करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य संसद की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और सांसदों की जिम्मेदारियों को बनाए रखना है। इन्हीं प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 101, जो संसद की सदस्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 101(4) विशेष रूप … Read more